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Dhanbad : जज उत्तम आनंद के दोषियों को आजीवन कारावास,  25 हजार जुर्माना

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धनबाद:

चर्चित जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) हत्याकांड में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत दोषियों को सजा सुना दी है। आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार जुर्माना भी सुनाया है। इससे पहले बीते 28 जुलाई को अदालत ने धारा 302 और 201 के तहत दोनों को दोषी करार दिया। और 6 अगस्त को सजा सुनाने की तारीख तय की। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने आज सजा का ऐलान किया है।

कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज हुआ था
धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत के बाद एक सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सामने आया है, जिसमें उन्हें एक ऑटो टक्कर मारते दिख रहा है। उत्तम आनंद चर्चित रंजय हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे।


मौत 28 जुलाई 2021 की सुबह हुई थी
बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 2021 की सुबह हुई थी। वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 5 बजकर 8 मिनट पर एक ऑटो ने उन्हें पीछे से धक्का मार दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।