द फॉलोअप डेस्क, रांची
NEET-UG के परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने NTA को आदेश दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने NTA को 2 सपताह के अंदर परीक्षा लेने के आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 जून को फिर से ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का परीक्षा लिया जायेगा। इसके साथ ही परिणाम की घोषणा जून के आखिरी महीने तक देने की बात कही है।
4 जून को आया था NEET-UG का परिणाम
गौरतलब है कि 4 जून को नीट-यूजी का परिणाम जारी हुआ था। इसके बाद परिणाम को लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गए। धीरे-धीरे देश भर में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दरअसल, नीट यूजी 2024 का परिणाम के विवाद की कई वजह सामने आयी। पहले तो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि नीट यूजी की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किये। 67 में 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों ने आरोप लगाया कि नीट यूजी 2024 का परिणाम समय से पहले घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही 2 छात्रों के अंक 719 और 718 आये, जो कहीं से संभव नहीं है। नीट में एक प्रश्न के सही उत्तर दिए जाने पर 4 अंक मिलता है, वहीं गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है। इस हिसाब 718 या 719 अंक यह दर्शाता है कि परिणाम में गड़बड़ी हुई है।