रांची
कार्मिक विभाग की ओर से सोशल मीडिया के उचित उपयोग को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश:
1. गोपनीयता का पालन करें: सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर सरकार की प्रतिष्ठा और गोपनीयता से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें। इसमें संवेदनशील सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट और नीतिगत निर्णय शामिल हैं।
2. गलत जानकारी से बचें: सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। यदि कोई सूचना साझा करनी हो, तो उसकी सत्यता को पहले सुनिश्चित करें।
3. अनुमति के बिना कोई दस्तावेज साझा न करें: किसी भी सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट या नीतिगत निर्णयों को बिना उचित अनुमति सार्वजनिक न करें। ऐसा करने से न केवल प्रशासन की गोपनीयता भंग होगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
4. संवेदनशील विषयों पर सतर्कता बरतें: सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी संवेदनशील या आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचें, जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुँच सकता है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक मुद्दे पर पोस्ट करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें।
5. व्यक्तिगत और सरकारी अकाउंट को अलग रखें: अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स का उपयोग करते समय सरकारी कार्यों से संबंधित पोस्ट करने से बचें। सरकारी कामकाज से जुड़े अपडेट केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर ही साझा करें।
6. अश्लील और अनैतिक पोस्ट से बचें: किसी भी प्रकार की अनुचित, अश्लील, जातिवादी, सांप्रदायिक या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से बचें। इससे न केवल आपकी व्यक्तिगत छवि प्रभावित हो सकती है, बल्कि यह अनुशासनहीनता भी मानी जाएगी।
7. आधिकारिक सोशल मीडिया उपयोग का पालन करें: केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वीकृत सोशल मीडिया अकाउंट्स से ही सरकारी योजनाओं, नीतियों और सूचनाओं को साझा करें। अनौपचारिक रूप से ऐसी कोई भी जानकारी पोस्ट करना प्रतिबंधित है।
सर्कुलर का उद्देश्य:
इस सर्कुलर का उद्देश्य सोशल मीडिया के जिम्मेदार और सकारात्मक उपयोग को सुनिश्चित करना है ताकि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोका जा सके।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई:
प्रशासन ने इस सर्कुलर का सख्ती से पालन करने की बात कही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह कार्रवाई सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी और इसमें निलंबन या अन्य दंड भी शामिल हो सकते हैं।