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हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 72 घंटे के अंदर RIMS परिसर से अतिक्रमण हटाएं; अगली सुनवाई 11 दिसंबर को

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्थाओं पर कड़ा रुख अपनाया है और 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। जिसके बाद कोर्ट इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। 
मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की पीठ ने रिम्स (RIMS) कैंपस में फैले अतिक्रमण को लेकर रिम्‍स प्रशासन पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा अस्पताल परिसर में हो रहा अतिक्रमण न केवल मरीजों और छात्रों के लिए बल्कि अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और 72 घंटों के बाद परिसर की स्थिति को कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर को रखी गई है। वहीं रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा।
 

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