द फॉलोअप डेस्क
बिहार के पटना हाईकोर्ट ने कोसी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और बिहार में कोसी विकास प्राधिकरण बनाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अरविंद कुमार और जयराम यादव द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से आग्रह किया है कि वह भारत और नेपाल के बीच 1991 में कोसी नदी पर बांध निर्माण और अन्य परियोजनाओं को लेकर हुए समझौते के तहत अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करें। इसके अलावा, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह कोसी विकास प्राधिकरण के गठन, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्स्थापन, सिंचाई, और नदियों की गाद हटाने जैसी परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी अदालत में पेश करें। सरकार को इन सभी तथ्यों को अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं मुकेश कुमार और ए. ए. जी. अंजनी कुमार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च, 2025 को होगी।