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9 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष कश्यप, आज हो सकती है रिहाई

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द फॉलोअप डेस्क

बिहार के चर्चित  यूट्यूबर मनीष कश्यप आज जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल,तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों पर हमले के फर्जी वीडियो साझा करने के आरोपी मनीष कश्यप की जमानत अर्जी को मंजूर कर ली गई थी। इसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कहा जा रहा है कि आज मनीष कश्यप की जेल से बाहर आ सकते है। उनके बाहर आने के सूचना से बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पटना के बेउर जेल के बाहर भारी संख्या में मनीष के समर्थक की भीड़ जमा है। सभी उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी हो कि मनीष कश्यप बीते 9 महीनों से जेल में बंद है। 


अदालत से मिली बड़ी राहत, रिहा करने का आदेश जारी
मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में 6 और बिहार में 7 मामले दर्ज है।  कुल 13 मामले मनीष  कश्यप के खिलाफ दर्ज थी। इनमें से 11 मामलों में निचली अदालत से मनीष कश्यप को पहले ही जमानत मिल गई थी। अब पटना हाईकोर्ट से दो मामलों में बेल मिली है। जिन 2 मामलों में बेल मिली उनमें से पहला पटना में दर्ज इकनॉमिक ऑफेंस केस नंबर 5/23 है। यह हथकड़ी पहने हुए मनीष कश्यप की तस्वीर वायरल होने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इसी मामले में कश्यप को बुधवार (20 दिसंबर) को जमानत दी है। दूसरा केस नंबर 6/23 है। यह मामला तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की कथित तौर पर हुई पिटाई के वीडियो वायरल होने का है। इस मामले में हाईकोर्ट ने करीब एक हफ्ते पहले जमानत दे दी थी। मनीष कश्यप के वकील आदेश राज सिंह और वकील सौरभ कुमार का कहना है कि हाईकोर्ट से मनीष कश्यप को मिली जमानत के बाद बेल ऑर्डर पटना जिला कोर्ट में भेजा गया है। ऐसे में शुक्रवार को ही मनीष कश्यप की रिहाई हो जाती लेकिन जमानत मिलने के बाद रिहाई के जो कागजात पटना की बेल जेल प्रशासन को सौंप गए उनमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से रिहाई टल गई।


पटना के बेउर जेल में बंद है
जानकारी हो कि 10 नवंबर को मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया था। साथ ही उनके ऊपर लगे NSA की धाराओं को भी हटा लिया था। तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों पर हमले के फर्जी वीडियो साझा करने के आरोपी मनीष कश्यप फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा दायर वित्तीय गड़बड़ी के एक मामले में इस साल अगस्त में पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें बेउर जेल में रखने का आदेश दिया था। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर उसे पटना से ले आई थी। मदुरई कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस हिरासत में रखा था।