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IPS अधिकारियों को 31 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा, नहीं तो रुक सकता है वेतन

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द फॉलोअप डेस्क    
बिहार के 200 से अधिक IPS अफसरों को अब अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। इसे लेकर गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही DGP से अपील की है कि वे इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करें। बताया गया कि संपत्ति का ब्योरा जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इस तिथि के बाद जो अधिकारी अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वेतन रोकने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

केवल 123 अधिकारियों ने दिया है संपत्ति का ब्योरा

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 22 जनवरी तक केवल 123 IPS अधिकारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन प्रस्तुत किया है। बाकी अधिकारियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इस दौरान अधिकारियों को ध्यान देना है कि ब्योरे में 1 जनवरी तक की अचल संपत्ति को दर्शाना आवश्यक है। स्पैरो सिस्टम पर जमा करना है ब्योरा
सभी IPS अफसरों के लिए स्पैरो सिस्टम पर यह ब्योरा जमा करना अनिवार्य है। इसका कारण है कि यह प्रक्रिया अफसरों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) को आगे बढ़ाने और केंद्र सरकार से निगरानी की मंजूरी लेने के लिए जरूरी है। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर अफसर निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करते हैं। तो उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट विभागीय स्तर पर लंबित रहेगी और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

DGP से किया अनुरोध
गृह विभाग ने DGP से पत्र लिखकर शेष अधिकारियों से संपत्ति का ब्योरा जल्द से जल्द जमा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले 26 दिसंबर को भी विभाग ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा था। लेकिन फिर भी कई अधिकारियों ने अपना ब्योरा अभी तक जमा नहीं किया है।

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