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बिहार में नए वोटरों के लिए माता-पिता की SIR जानकारी देना अनिवार्य, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

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पटना 

चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर बिहार के  वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरने वाले नए वोटरों के लिए माता-पिता की SIR जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, सिर्फ़ वे मौजूदा वोटर ही नहीं जो पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले नए वोटरों को भी वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए अपने माता-पिता की SIR जानकारी देनी होगी।


फ़ॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है
यह प्रक्रिया पिछले साल जून में शुरू की गई बिहार SIR प्रक्रिया में जोड़ी गई थी। नए वोटरों को फ़ॉर्म 6 के साथ यह घोषणा-पत्र भी भरना होता था। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "बिहार के रोज़ाना के SIR बुलेटिन में घोषणा-पत्र के साथ भरे हुए फ़ॉर्म दिखाई देते थे।" अधिकारी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह घोषणा-पत्र निर्देशों के ज़रिए जोड़ा गया था और फ़ॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारी ने आगे कहा, "इससे वोटरों की मैपिंग में मदद मिलती है और नए वोटरों को आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या भी कम हो जाती है।"


UN के स्पेशल रिपोर्टर्स ने SIR प्रक्रिया पर चिंता जताई
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम समेत कई जगहों पर अल्पसंख्यक वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि वोटरों के पास नाम हटाए जाने के फ़ैसले को चुनौती देने के पर्याप्त मौके थे और उन्होंने किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार किया। सरकार को लिखे हालिया पत्र में,  यूनाइटेड नेशन (UN) के स्पेशल रिपोर्टर्स ने SIR प्रक्रिया पर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।


आयोग ने चिंताओं को खारिज किया 

आयोग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 भरता है, तो वह तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि घोषणा-पत्र न भर दिया जाए। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया का बचाव किया है। आयोग ने UN के रिपोर्टर्स की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक है और इसे सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी भी मिली हुई है।


 

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