पटना:
पटना व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता के परिवार को 6 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। गौरतलब है कि मामला 4 साल पहले का है। दोषी एक चालक है जिसने अपनी मालिक की बेटी का रेप किया था।
बदले की भावना में जल रहा था दरिंदा
दोषी पटना जिले के मनेर थानाक्षेत्र अंतर्गत सादिकपुर श्रीनगर का रहने वाला है। इसका नाम अजय पांडे है। वो एक प्रोफेसर की गाड़ी चलाता था। एक बार प्रोफेसर ने किसी वजह से उसे काम से निकाल दिया। अजय पांडे इस बात से नाराज था और बदला लेना चाहता था। बदले की भावना से ग्रसित होकर अजय ने प्रोफेसर की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना वाले दिन प्रोफेसर अपनी पत्नी को एमए की परीक्षा दिलाने मधेपुरा ले गए थे। पीड़िता और उसका भाई घर में अकेले थे।
चाकू की नोंक पर पीड़िता से दुष्कर्म
जांच में पता चला कि अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर के घर पहुंचा। दरवाजा खुलाया। अजय पांडे ने पीड़िता से कहा कि घर में कुछ सामान रखना है। जब पीड़िता के भाई ने सामान रखने से मना किया तो अजय पांडे ने चाकू निकाल लिया। उसने चाकू की नोक पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 लोगों ने गवाही दी।