द फॉलोअप डेस्क
लालू की लाडली रोहिणी आचार्य के उम्मीदवारी पर खतरा मंडरा रहा है। रोहिणी सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। दरअसल, रोहिणी की उम्मीदवारी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की थी। जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से स्वीकृत नामांकन को चुनौती दी गई है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से इस याचिका सुनवाई के लिए मंजूरी भी दे दी गई है।
रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की जांच हो
दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की जांच हो। वह 7 साल से अधिक समय से वो सिंगापुर में रह रहीं हैं। उनके पास वहां कि नागरिकता है या नहीं, यह सवाल भी नहीं पूछा गया है। नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य हैं। दायर याचिका में नामांकन रद्द करने की मांग की है।
चल-अचल संपत्ति की नहीं दी सही जानकारी
इतनी ही नहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि रोहिणी ने निर्वाचन आयोग में जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने कई गलत जानकारी दी है। उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया है। चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्योरा नहीं दिया है। कानून विदेश के इनकम का ब्योरा देना भी आवश्यक है। उन्होंने हलफनामा में इस बात की घोषणा नहीं कि है कि वह भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है। उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं कि है कि वे NRI हो गई हैं।