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IAS संजीव हंस को राहत देने से कोर्ट का इनकार, मुकदमे पर नहीं लगेगी रोक

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द फॉलोअप डेस्क
पटना हाईकोर्ट से IAS अधिकारी संजीव हंस को बड़ा झटका मिला है, कोर्ट ने उनके खिलाफ विशेष निगरानी (SVU) इकाई में दर्ज केस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में संजीव हंस ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके विरूद्ध तथ्यों की पुष्टि के बगैर ही केस दर्ज किया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने SVU को आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया है। खारिज हुई केस रद्द करने की गुहार
बता दें, इस मामले में आवेदक के अधिवक्ता सूरज समदर्शी ने कोर्ट से SVU थाना में दर्ज केस को रद्द करने की गुहार लगाई। इसे लेकर उनका कहना था कि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दर्ज केस को निरस्त कर दिया है। वहीं, इस केस के दौरान ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच की। आवेदक ने कहा कि बगैर तथ्यों की पुष्टि किए ईडी की जानकारी पर SVU ने केस दर्ज कर लिया।13 नवंबर को अगली सुनवाई
बहरहाल, इस मामले में कोर्ट से अंतरिम संरक्षण देने की गुहार लगाई गई। वहीं, विशेष SVU के वकील राणा विक्रम सिंह और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुमन कुमार झा ने अर्जी का कड़ा विरोध किया और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इस मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर तय की है।


 

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