डेस्क:
बिहार में आज से हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और इसके उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रोक लगाने का फैसला पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किया है। इस फैसले के मुताबिक बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक शीट, कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री, थर्मोकोल और इससे उत्पादित कप प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, कटोरी की बिक्री और इसका उपयोग किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है।
100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर बैन
बिहार राज्य पर्यावरण प्रदूषण परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक, नए नियम के अनुसार प्लास्टिक के झंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पानी का पाउच और पैकेट भी अब नहीं बेचे जा सकेंगे। इसके उपयोग भंडारण आदि सभी पर रोक लगा दी गई है। प्लास्टिक के कैरी बैग, थर्मोकोल के कप-प्लेट, ईयर बर्ड गुब्बारा, स्टिक, फ्लैग, प्लास्टिक ग्लास, चाकू, मिठाई के लिए प्लास्टिक का डब्बा, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
1 लाख तक भरना पड़ सकता है जुर्माना
बता दें कि इसका उपयोग करते पकड़े जाने वाले लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पकड़े जाने पर आमलोगों को 500 से लेकर 2000 और औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर 5 साल की जेल या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। हालांकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध इतना भी आसान नहीं है। यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पहले के अनुभव यही बताते रहे हैं। घर से लेकर बाजार, कार्यालय चारों तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर निर्भरता बढ़ गई है। अब यह आनेवाला समय बताएगा कि यह बैन व्यावहारिक रूप में कितना असरदार होगा।