बिहार सरकार ने स्कूल मान्यता के नियम को सख्त करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है। अब से स्कूल परिसर में बिना खेल के मैदान, निर्धारित भूमि, चहारदीवारी, लैब, लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के किसी भी निजी या गैर-सरकारी स्कूल को संबद्धता नहीं दी जाएगी।