स्कूल और जन शिक्षा (S&ME) विभाग ने शुक्रवार को उन छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं, जिनकी स्कूल में, स्कूल आते-जाते समय या स्कूल से जुड़ी गतिविधियों के दौरान दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है या वे हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं।