राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत अपराध से पीड़ित व्यक्तियों या उनके आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।