मुबंई की एक कोर्ट ने ईडी के उस एक्शन को गलत करार दिया है, जिसमें जांच एजेंसी ने राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल की 180 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिये थे।