बिहार के राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक बायोमैट्रिक अपडेट नहीं होने पर राशन कार्ड को अवैध करार देते हुए लिस्ट से हटा लिया जाएगा।