द फॉलोअप टीम, रांची :
राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों के सभी घरों में मीटर लगाने की तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड म्युनिसिपल वाटर वर्क, वाटर रिचार्ज और वाटर कनेक्शन नियमावली-2020 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट में पारित होने के बाद प्रावधान लागू किये जाएंगे, जिसके तहत सभी पुराने कनेक्शन में मीटर लगाए जाएंगे और सभी अवैध कनेक्शन को वैध किया जाएगा और उनसे जुर्माना लिया जाएगा।
ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे उपभोक्ता –
नए प्रावधान के तहत वाटर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वाटर कनेक्शन चार प्रकार के होंगे, आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक और सरकारी। सभी प्रकार के कनेक्शन के लिए अलग शुल्क होगा। आवासीय वाटर कनेक्शन में बीपीएल परिवारों से एपीएल की तुलना में आधा मासिक शुल्क लिया जायेगा. प्रवधान में जलापूर्ति को बेहतर करने के लिए अन्य कई प्रावधान हैं।
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