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सुप्रीम कोर्ट ने दी आईएनएस विराट को तोड़ने की मंजूरी, संग्रहालय बनाने वाली याचिका खारिज

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द फॉलोअप टीम, दिल्ली:

युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। आईएनएस विराट को संग्रहालय के रूप में बनाए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका देर से दायर की गई इसलिए अब आईएनएस विराट को तोड़ना जारी रहेगा।

40 प्रतिशत टूट चुका है आईएनएस विराट
अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में देर से आए। 40 प्रतिशत जहाज पहले ही तोड़ा जा चुका है। हम उसके तोड़े जाने में हस्तक्षेप नहीं करेंगे"। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा था कि भले ही जहाज का 40 फीसदी हिस्सा नष्ट हो गया हो, लेकिन इसकी मरम्मत की जा सकती है और इसे संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह टूट गया तो यह एक "राष्ट्रीय नुकसान होगा"। इस पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा "किसी ने जहाज के लिए भुगतान कर दिया था। जहां तक राष्ट्रवाद की बात है हम आपके साथ हैं लेकिन आपको बहुत देर हो चुकी है"।

1987 में नौसेना में शामिल हुआ था विमान
बता दें कि विमान वाहक पोत विराट को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। साल 20217 में आईएनएस विराट को सेना से रिटायर कर दिया गया था। जिसके बाद इसके बाद श्रीराम ग्रुप की शिप ब्रेकर कम्पनी ने इसी साल नीलामी में 38.54 करोड़ रुपये में विराट को खरीद लिया था। इसे संग्रहालय बनाने की तैयारी की जा रही है।