logo

1 सितंबर से झारखंड में खुलेंगे मॉल,होटल और सैलून,राज्य के अंदर बसें चलने की भी इजाजत, थियेटर, बार,और स्कूल-कॉलेज को भी करना होगा इंतजार

1020news.jpg
द फॉलोअप टीम, रांची
झारखंड सरकार ने 1 सितंबर से मॉल, होटल, रेस्त्रां, ब्यूटी पार्लर और सैलून सहित कई चीजों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। यानी 1 सितंबर से कोरोना और लॉकडाउन के चलते मार्च महीने से बंद ये सभी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा राज्य के अंदर बसों को चलाने की भी इजाजत दे दी गई है। हालांकि सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स, बार, स्कूल-कॉलेज और जिम, पार्क सहित कई चीजों के खुलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लगातार  नाई संगठन, मॉल और बस संचालक सरकार से छूट देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने संक्रमण के बीच शर्तों के साथ इन्हें खोलने की इजाजत दी है। 

परीक्षार्थियों को कई तरह की छूट
राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। इस दौरान दूसरे राज्यों से आनेवाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही इंट्री पास माना जायेगा। दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है, तो उसे क्वारंटाइन से भी छूट दी जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्ती
हालांकि राज्य के कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक रोक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गाइडलाइंस को शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा कि मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मुंह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। सीएम ने लिखा, 'आपस में दूरी बनाएं, मगर दिलों को जोड़े रखें।'

इन शर्तों के साथ चलेंगी बसें
राज्य में करीब 10 हजार बसें चलती हैं। इनमें से करीब 7 हजार का परिचालन राज्य के अंदर होता है। इसमें सभी को SOP यानी परिवहन विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का पालन करना होगा। इसके तहत बसों को सैनिटाइज करना, कर्मियों का मास्क और दस्ताने पहनना, जगह-जगह बसों के ठहराव पर रोक, 30 सीट वाली बसों में 20 यात्री, 25 सीटों वाली बसों में 22 यात्री और 50 सीटों वाली बसों में करीब 25 यात्री को ही ले जाने की इजाजत होगी। हर ट्रिप के बाद बसों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। नियम का पालन नहीं करनेवालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

1 सितंबर से इन सेवाओं को छूट
राज्य भर में बसों के चलने के अलावा, होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टूरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। गाइडलाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है। शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

इन पर अभी जारी रहेगी रोक
1-स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
2-सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक या किसी अन्य काम के लिए भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी।
3-सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, थिएटर और बार खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
4-अंतरराज्यीय बस सेवा पर रोक जारी रहेगी।
5-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुले धार्मिक स्थलों को छोड़कर बाकी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।