द फॉलोअप टीम, जामताड़ा:
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की हेमंत सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का एलान किया। 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का फैसला किया गया। जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि वे अपने जिले में हालात के अनुरूप दुकान और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसी आलोक में जामताड़ा के उपायुक्त ने गाइडलाइन जारी किया है।
जामताड़ा विधायक ने जारी किया गाइडलाइन
जामताड़ा जिला के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी फैज अहमद मुमताज ने गाइडलाइन जारी किया है। उपायुक्त ने जिले के लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उपायुक्त ने जिले के लोगों से कहा है कि वे मास्क और सेनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि कोरोना चेन तोड़ने के लिए उनकी सहभागिता जरूरी है।
जानिए! जिले में कौन सी सुविधाएं जारी रहेंगी
एक सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान जिले में कौन सी सुविधायें जारी रहेंगी, इसकी जानकारी भी उपायुक्त ने गाइडलाइन के जरिए दी है। जामताड़ा में दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरण से जुड़ी बाकी दुकानें खुली रहेंगी। जन वितरण प्रणाली केंद्र की दुकानें भी खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी सहित ग्रॉसरी स्टोर खुले रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी को प्राथमिकता की बात कही गयी है।
फल, सब्जी, अनाज, दूध सहित तमाम डेयरी प्रॉडक्ट, पशु चारा और मिठाई सहित खाने-पीने के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी की सुविधा दी जायेगी। नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में ढाबे खुले रहेंगे। माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। कृषि संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां भी जारी रहेंगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियां जैसे की मनरेगा, जारी रहेंगी। जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी।
वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस खुले रहेंगे। भारत और राज्य सरकार से जुड़े कार्यालय भी खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियों से संबंधित कामकाज जारी रहेगा। कुरियर सेवा जारी रहेगी। इनके अलावा बाकी सेवायें बंद रहेंगी।
जामताड़ा में इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
धार्मिक स्थल सहित तमाम पूजा स्थल खुले रहेंगे लेकिन किसी भी श्रद्धालु को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच से ज्यादा व्यक्तियों का इकट्ठा होना वर्जित होगा। शादियों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंत्येष्टि और श्राद्ध कार्यक्रमों में केवल 30 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। धार्मिक, राजनीतिक जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी परीक्षायें स्थगित कर दी गयी हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।
मेला, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। बैंक्विट हॉल का उपयोग केवल शादी समारोह के लिए किया जा सकेगा। हवाई या फिर ट्रेन यात्रा के लिए केवल वैध पहचान पत्र और वैध टिकट के साथ ही अनुमति दी जायेगी।