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स्कूल फीस जमा करने मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी अपडेट जानकारी

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द फॉलोअप टीम, रांची : 
कोरोना लॉकडाउन के सबब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्कूल फीस जमा करने के बारे में एक आदेश दिया था। झारखंड हाई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में अपडेट जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से क्या किया गया है। अगले सप्ताह जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस संबंध में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो रही थी।

पैरेंट्स एसोसिएशन ने दायर की रिट
झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गयी थी कि सरकार अभिभावकों को छह किस्त में फीस देने संबधी सूचना जारी करे। हालांकि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभिभावकों को स्कूल की पूरी फीस चुकानी है। इसमें राहत नहीं दी जाएगी।