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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका नामंजूर

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द फॉलोअप टीम ,रांची
झारखंड उच्च न्यायलय से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने साव की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया है। साव पर हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुँचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव फिलहाल जेल में बंद हैं।                                                                                                                                                                                  
तीन साल से जेल में बंद हैं योगेंद्र साव   
एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुँचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने के आरोप में योगेंद्र साव लगभग तीन साल से जेल में बंद हैं। सुनवायी के दौरान साव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सूचक ने अपनी गवाही में कहा है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

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