द फॉलोअप टीम, दिल्ली:
शिकायत मिल रही है कि कई अस्पताल अपीनी पॉलिसी के तहत कैशलेस इलाज पाने के हकदार पॉलिसीधारकों को कोविड 19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा नहीं दे रहे हैं। इस तरह की रोज सैंकड़ों शिकायत मिली है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कोरोना मरीज को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए कह रही है। लेकिन अस्पताल इसका उल्लंघन कर रहे हैं।
बीमा लोकपाल अधिकारी से कीजिए शिकायत
यदि आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ ऐसा वाकया हुआ है तो आप इसकी शिकायत बीमा कंपनी और बीमा लोकपाल अधिकारी से कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको इरडा शिकायत पंजीकरण फॉर्म इरदा की वेबसाइट डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म में शिकायत का ब्योरा भरकर इरडा की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन या ऑफ लाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
टोल फ्री नंबर पर कीजिए अपनी शिकायत
इरडा के कंज्यूमर रिड्रैसल डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों के साथ आपको Complaints@irdai.gov.in पर मेल करना होगा। इरडा के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए अपनी शिकायत को igms.irda.gov.in पर दर्ज करवा कर उसे मॉनिटर कर सकते हैं। इरडा को शिकायत लिख कर भी भेजा जा सकता है। इसके लिए शिकायत रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा। फॉर्म को भरकर तमाम जरूरी दस्तावेज लगाकर दिए गये पते पर पोस्ट या कुरियर किया जा सकता है।
लिखित पावती हमेशा अपने पास रखिये
याद रखिये कि जब भी शिकायत दर्ज करवाएं तो लिखित पावती या रेफरेंस नंबर लेना ना भूलें। भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसी के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो रही है या नहीं।