द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड के डीजीपी अगले 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। यूपीएससी के नियमों के तहत उनके कार्यकाल को अगले 1 औऱ वर्ष के लिए अनुमान्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक डीजीपी नीरज सिन्हा साल 2023 तक झारखंड के पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में ये आदेश सुनाया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बात की जानकारी दी।
राज्य सरकार ने जारी की नई अधिसूचना
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा की पोस्टिंग पर नई अधिसूचना जारी की है। डीजीपी नीरज सिन्हा 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन अब उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। वे फरवरी 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। नई अधिसूचना में कहा गया है कि आईपीएस नीरज सिन्हा को 11 फरवरी 2021 को अगले आदेश तक महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक झारखँड के पद पर पदस्थापित किया गया था।
यूपीएससी के नियमों के तहत मिला सेवा विस्तार
मिली जानकारी के मुताबिक नई अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा गठित इंपैनलमेंट समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में शामिल नीरज सिन्हा पुलिस महानिदेशक सह महानिरीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि 12 फरवरी 2021 से 2 वर्ष यानी 11 फरवरी 2023 तक अथवा अगले आदेश तक पदस्थापित रहेंगे।