द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाया गया लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले से ज्यादा सख्ती के साथ लॉकडाउन 27 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसमें एक बात विपक्षी पार्टियों को खटकने लगी है। पिछले लॉकडाउन की अवधि 13 मई तक थी। इसकी अवधि खत्म हो गयी। अगले लॉकडाउन की अवधि 16 मई से शुरू होगी। विपक्ष का सवाल इस गैप को लेकर है। दरअसल, 14 मई को ईद मनाया जायेगा। सरकार द्वारा दिए गये गैप को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।
लॉकडाउन के बीच छूट का कारण क्या है
झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि "मुख्यमंत्री हेमत सोरेन जी। राज्य में पिछले 20 दिनों से चल रहे सुरक्षा सप्ताह के बीच ये अगले तीन दिनों की छूट का कारण क्या है। क्या इन तीन दिनों में कोरोना से लड़ने का कोई विशेष अभियान चलाएगी सरकार। झारखंड की जनता जवाब चाहती है"। दीपक प्रकाश ने इसके औचित्य पर सवाल खड़ा किया है"। दीपक प्रकाश का मानना है कि ऐसा राजनीतिक कारण से किया गया। ईद की वजह से छूट दी गयी है।
लॉकडाउन के बीच पाउज बटन क्यों लगा
हजारीबाग सदर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल ने भी हेमंत सरकार के फैसले पर हैरानी जताई है। लॉकडाउन की बीच दिए गए तीन दिन के गैप पर उन्होंने भी सवाल उठाया है। मनीष जायसवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि " झारखंड सरकार! बीच में तीन दिन का पाउज बटन क्यों। ऐसा क्या दवाब था झारखंड सरकार के समक्ष"।
बीजेपी के सवाल पर झामुमो का पलटवार
दीपक प्रकाश और मनीष जायसवाल द्वारा उठाए गए सवाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पलटवार किया गया। झामुमो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसका जवाब दिया गया। इसमें लिखा कि टीका पर कोई टिप्पणी नहीं। झारखंड में 500 में 0 ऑक्सीजन प्लांट मिलने पर कोई टिप्पणी नहीं। रेमडिसीवर की खरीद पर 25 दिन बीत गए और कोई आदेश नहीं पर मौन व्रत, मजदूरों के पलायन पर मौन व्रत, गंगा जी में बहती लाशों पर मौन पर धर्म, जाति और विद्वेष की राजनीति में महारथी हैं।
सख्तियों के साथ प्रदेश में बढ़ा लॉकडाउन
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाया गया लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब 27 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें कई और सख्तियां बरती गयी हैं। अंतरजिला बस सर्विस बंद किया गया है। निजी वाहनों से यात्रा के लिए पास बनवाना होगा। शादियों में केवल 11 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। शादियां केवल कोर्ट या घर में ही हो सकेंगी। दूसरे राज्यों से आने वाले सामान्य लोगों औऱ प्रवासी श्रमिकों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन और कोरोना जांच अनिवार्य किया गया है।