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कोर्ट के आदेश के बाद नागालैंड में कुत्ते के मांस की खरीद-बिक्री पर से पाबंदी हटी

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द फॉलोअप टीम, रांची
चार महीने पहले कुत्ते के मांस की खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को नागालैंड सरकार ने हटा लिया है। इसके लिए कोहिमा हाइकोर्ट ने आदेश दिये हैं। अदालत के फैसले के बाद नागालैंड में कुत्तों के मांस की खरीद और बिक्री फिर से शुरू हो सकेगी। चार महीने पहले प्रतिबंध का फैसला इस आधार पर लिया गया था कि दूसरे राज्यों से कुत्तों के लाने में कोरोना संक्रमण का खतरा था। इसके पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशंस (एफआईएपीओ) ने राज्य सरकार से नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने की अपील की थी। 

कुत्तों की मांस के लिए मिलते हैं लाइसेंस  
नागालैंड में कुत्तों के मांस को बेचने के लिए राज्य सरकार लाइसेंस देती है। जिनके पास लाइसेंस नहीं हो, वे कुत्ते का मांस नहीं बेच सकते। लाइसेंसधारियों को कई बातों का ध्यान रखना होता है। सफाई इसमें सबसे अहम है। बता दें कि कुत्ते के मांस में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है।