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बाबूलाल के सलाहकार यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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द फॉलोअप टीम, रांची:
भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी के सलाहकार यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में सुनील तिवारी ने जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के लिए इसे रांची सिविल कोर्ट के अपर आयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। पिछली सुनवाई में ही कोर्ट से सुनील तिवारी के खिलाफ वारंट प्राप्त कर लिया गया है। जिसके बाद उनकी मुश्किल है अब बढ़ गई हैं क्योंकि ऐसे में कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। रांची सिविल कोर्ट के अपर आयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत से सुनील तिवारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाने  में मामला दर्ज कराया गया है। 

 

 

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं सुनील
न्यायायुक्त 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनील तिवार के अधिवक्ता ने कोर्ट बताया था कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। जबकि वही अभियोजन पक्ष की ओर बताया गया कि सुनील तिवारी पर आरोप काफी गंभीर हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब सुनील तिवारी अपनी अग्रिम जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते  हैं।

 

यौन शोषण का आरोप 

बता दें कि सुनील तिवारी पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप खूंटी की रहने वाली एक युवती ने लगाया है। अरगोड़ा थाने में युवती ने प्राथमिकी दर्ज करायी है। पीड़िता ने उन पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।