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सावधान! बाइक से किया स्टंट तो बिना वारंट होगी गिरफ्तारी, जाना होगा हवालात

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द फॉलोअप टीम, जमशेदपुर:

आये दिन सड़क हादसे में ना जाने कितने ही लोगों की जान चली जाती है।  उनमें से जयादातर युवा होते हैं।  अधिकांश मामलों में देखा गया है कि घटना की वजह तेज रफ़्तार होती है। कई बार गाड़ी चालते वक़्त सड़कों पर खतरनाक स्टंट भी मौत की वजह होती है। अब इन सब हरकतों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। वो तैयारी क्या है, जानते हैं। 



तीन दिनों तक अभियान 
ट्रैफिक नियमों को लेकर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कमर कस ली है। उन्होंने बुधवार को एसएसपी कार्यालय में सिटी एसपी, एएसपी सिटी और ट्रैफिक डीएसपी के साथ बैठक की।  मीटिंग में ट्रैफिक नियमो के सख्ती से पालन की करवाने की रणनीति बनाई गई । केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों पर संसोधन किया है। इसी नियम को शहर में लागू करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी को तीन दिन तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। 

चौथे दिन से होगी कार्रवाई 
तीन दिन तक यह अभियान चलेगा। इसके बाद चौथे दिन से चेकिंग शुरू हो जाएगी। अगर कोई  नाबालिग के वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसे 25 हजार का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना वसूलने के साथ ही नाबालिग और गाड़ी मालिक को जेल भी भेजा जायेगा। डीआईजी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों में हुए संसोधन के बाद ट्रैफिक पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है।

इन मामलों में होगी गिरफ्तारी 

1. अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 185 एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। बिना वारंट गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

2. अगर कोई वाहन मालिक के परमिशन के बिना गाडी चलाते हुए पकड़ाया जाता हैं तो  एमवी एक्ट 197 के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

3. कोई स्टंट करता हुआ या खतरनाक तरीके से गाडी चलाते हुए पकड़ा गया है तो उसे 184 एमवी एक्ट के तहत बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक रेड लाइट को पार करना, स्टॉप साइन (संकेतक) का पालन नहीं करना, वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना शामिल है।