द फॉलोअप टीम, गुरुग्राम:
अपनी उल्टी-सीधी हरकतों और भड़काऊ बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले गोपाल शर्मा उर्फ रामभक्त गोपाल की जमानत याचिका गुरुग्राम की एक अदालत ने खारिज कर दी। गौरतलब है कि रामभक्त गोपाल पर हरियाणा के पटौदी नाम के स्थान पर एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जमानत याचिका खारिज होने से रामभक्त गोपाल की मुश्किलें बढ़ेंगी।
महापंचायत में दिया था भड़काऊ भाषण
गौरतलब है कि हरियाणा के पटौदी नाम की जगह पर एक महापंचायत बुलाई गई थी। जानकारी के मुताबिक लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मसलों पर ये महापंचायत बुलाई गई थी। यहां हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता ने भी भड़काऊ भाषण दिया था। गौरतलब है कि उस कार्यक्रम में रामभक्त गोपाल भी मौजूद था। आपको बता दें कि रामभक्त गोपाल वही शख्स है जिसने जनवरी 2020 में दिल्ली के जामिया इलाके में भीड़ पर बंदूक तानकर फायरिंग की थी।
गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है गोपाल
ताजा घटना को लेकर आपको बता दें कि 4 जुलाई को हरियाणा में एक महापंचायत हुई थी। इसमें शामिल हुआ गोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जहां वो लोगों को एक समुदाय विशेष के प्रति हिंसाक के लिए उकसाता दिख रहा है। बता दें कि गोपाल शर्मा उर्फ रामभक्त गोपाल मूलरूप से यूपी के गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। उसके पिता गांव में पान की दुकान चलाते हैं। जामिया फायरिंग मामले में पहली बार वो सुरखियों में आया था।