द फॉलोअप टीम, रांची:
इन दिनों राजधानी रांची में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी तक वैसे घरों को तोड़ा गया जिनका अवैध तरीके से निर्माण हुआ था। अब शहर के व्यापारियों के गढ़ अपर बाजार में भी नगर निगम कार्रवाई करने वाला है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने अपर बाजार के 12 वैसे भवनों को तोड़ने का आदेश दिया है, जिसे अवैध पाया गया है। 22 जुलाई को नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई इसको लेकर सुनवाई भी हुई थी।
भवन मालिक देंगे तोड़ने का खर्च
भवन मालिकों को 15 दिनों के अंदर खुद से भवन को तोड़ने का आदेश दिया गया है। अगर वह खुद से ऐसा नहीं करेंगे तो बलपूर्वक नगर निगम उन भवनों को तोड़ेगा और तोड़ने में जो खर्च आएगा उसकी वसूली नगर निगम भवन मालिकों से करेगा। दरअसल 2019 में भी नगर निगम के द्वारा पर बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले जांच की गई थी। जिसमें कई बड़े भवनों का नक्शा नहीं मिला था। जिसके बाद उन बड़े भवनों को चिन्हित कर दिया गया था। उन्हें नोटिस भी दिया गया था।
इन भवनों पर चलेगा बुलडोजर
टूटने वाले 12 भवनों में अलका ज्वेलर्स, बाजोरिया ट्रेड सेंटर, विजय कुमार एंड ब्रदर्स, दयाल दास राधा कृष्ण, द्वारकाधीश वस्त्रालय, कामधेनु बिल्डिंग, मोदी कलेक्शन, मोदी संस्, नानी स्टील, आर एन कंपलेक्स, रंगीला वस्त्रालय और सुंदर वस्त्रालय शामिल है।