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Corona Update : कोरोना से प्रियजन की मौत होने पर कितने दिन में मुआवजा क्लेम कर सकता है परिवार, जानिए! 

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डेस्क: 

कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देश में लाखों लोगों ने जान गंवाई। कई परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुई। दूसरी लहर में अपेक्षाकृत युवाओं की ज्यादा मौतें हुईं जिसकी वजह से उनके परिवारों पर आजीविका का संकट पैदा हो गया। ऐसे हालात में केंद्र सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजा का एलान किया। हालांकि, केंद्र सरकार ने मुआवजे के लिए क्लेम करने की जो समय सीमा तय की थी वो काफी कम थी। इसलिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नई समय सीमा निर्धारित की है। 

केंद्र सरकार ने दिया था 4 सप्ताह का समय
केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 24 मार्च को अपने आदेश में कोरोना से होने वाली मौत के मामले में मुआवजे के लिए दावा करने की समय सीमा तय की। निर्देश के मुताबिक 20 मार्च से पहले हुई मौतों के लिए 60 दिनों के भीतर क्लेम करना होगा। भविष्य में यदि किसी को कोरोना से मौत होती है तो इसके लिए 90 दिन का समय दिया जायेगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने समय को बताया अपर्याप्त
दरअसल, केंद्र सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में मुआवजा क्लेम करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतना समय पर्याप्त नहीं है। परिजनों की मौत पर परिवार दुख में होता है। ऐसे में क्लेम करने के लिए महज 4 सप्ताह यानी 1 महीने का समय देना पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाना होगा। 

कोर्ट ने मुआवजा क्लेम करने का समय बढ़ाया
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने ये फैसला किया। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई फर्जी क्लेम करता है तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। क्लेम करने वालों में से 5 फीसदी की रैंडम जांच की जायेगी। दोषी पाये जाने पर सजा होगी। दरअसल, कई मामले सामने आए जहां परिवारों ने 50 हजार की रकम के लिए झूठे दावे किये।