द फॉलोअप डेस्क
शर्मिष्ठा पनोली नाम बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और समाचारों में काफी चर्चा में है। शर्मिष्ठा पनोली एक जानी-मानी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। शुक्रवार, 30 मई को दोपहर में हरियाणा के गुरुग्राम से उन्हें कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 22 वर्षीय शर्मिष्ठा कानून की पढ़ाई कर रही हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी वाला एक पोस्ट किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने आलोचनाओं के चलते वह पोस्ट डिलीट कर दिया था।
पोस्ट डिलीट कर शर्मिष्ठा ने मांगी थी माफ़ी
शर्मिष्ठा के पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट हटा दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, “बिना शर्त मैं माफी मांगती हूं। पोस्ट में जो भी लिखा गया था, वह मेरी निजी भावनाएं थीं और मेरा उद्देश्य किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मुझे खेद है। मैं समझदारी और सहयोग की अपेक्षा करती हूं।”
जानी-मानी इन्फ्लुएंसर हैं शर्मिष्ठा पनोली
अपनी माफ़ी में शर्मिष्ठा पनोली ने यह भी कहा, “मैं अब से अपने सार्वजनिक पोस्ट में अधिक सावधानी बरतूंगी। फिर से, मेरी माफ़ी स्वीकार करें।” बता दें कि शर्मिष्ठा सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 90 हज़ार और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 85 हज़ार से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कानून की छात्रा हैं और मूल रूप से कोलकाता के आनंदपुर इलाके की निवासी हैं।
शर्मिष्ठा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप
बताया गया है कि शर्मिष्ठा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्म जगत के कलाकारों द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चुप्पी साधने को लेकर सवाल उठाए थे। इस पोस्ट पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान सहित कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि शर्मिष्ठा ने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की। वीडियो के वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
गुरुग्राम से हुई गिरफ़्तारी
कोलकाता में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को नोटिस भेजा। इस बीच वह अपने परिवार सहित फरार हो गईं। अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद, शुक्रवार 30 मई को कोलकाता पुलिस ने उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया।
शर्मिष्ठा पर लगे ये धराएं
मिली जानकारी के अनुसार, शर्मिष्ठा पर BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 196(1)(ए)- धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 299-धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य, धारा 353(1)(सी)-सार्वजनिक शरारत को उकसाने वाले बयान और धारा 352-शांति भंग करने की संभावना वाला जानबूझकर अपमान के धराएं लगे हैं।