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School Reopening : स्कूलों में सोशल नहीं 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' का होगा पालन, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया गाईडलाइन

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दिल्ली: 

कोरोना (Corona) की तीसरी लहर थमती दिख रही है। अब राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। ऐसे में जबकि स्कूल खोले जा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (ministry of education) ने नया एसओपी जारी किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना है। ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो इसका भी ध्यान रखना होगा। 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया एसओपी
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑफलाइन क्लास (Offline Class) के लिए बच्चों के अभिभावक से लिखित अनुमति लेना है या नहीं, इसका फैसला राज्यों को ही करना है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग को फिजिकल डिस्टेंसिंग (Physical Distancing) कहा जायेगा। ग्रुप एक्टिविटी जैसे की स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूजिक, डांस या एसेंबली का आयोजन किया जाना है या नहीं, इसका फैसला राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की गाइडलाइन से तय होगा।

किसी बीमारी से ग्रसित बच्चों को लेकर जरूरी सावधानी बरतनी होगी। स्कूल बस चालक या कंडक्टर यदि कंटेनमेंट जोन से आता है तो, उसे ड्यूटी करने की इजाजत नहीं होगी। इसका खयाल रखना होगा। 

7 फरवरी से इन राज्यों में खुल जाएंगे स्कूल
गौरतलब है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे प्रदेशों में सात फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 7 फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। झारखंड में 4 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगरन्नाथ महतो ने कहा कि स्कूल 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। छात्रों, शिक्षकों तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा। बच्चों को अभिभावक की लिखित मंजूरी लाना होगा।