द फॉलोअप डेस्क
ग्वालियर में, एक 60 वर्षीय महिला को आखिरकार न्याय मिला, भले ही उसे अदालत में अपने हमलावरों को पहचानने में कठिनाई हुई। एक अदालत ने डीएनए साक्ष्य के आधार पर उन दो पुरुषों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। यह फैसला पीड़िता के दर्द और सहनशक्ति का एक प्रमाण है, और उन सभी यौन उत्पीड़न पीड़ितों के लिए एक अनुस्मारक है कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
इस मामले में, पीड़िता एक शादी के पार्टी में हलवाई के रूप में पूरियां बेलकर अपने परिवार को चलाती थी। 23 मार्च 2021 को जब वह अपने घर पर थी, तो एक अज्ञात व्यक्ति आया और बोला कि दिलीप ठेकेदार ने उसे पूरी बेलने के काम के लिए बुलाया है। दोनों पैदल पहले गोल पहाड़िया क्षेत्र पहुंचे जहां दिलीप मिला। तीनों टमटम से शीतला माता मंदिर रास्ते पर गए। सब टमटम से ही कच्चे रास्ते से होते हुए सूनसान क्षेत्र में पहुंचे।
इसके बाद दोनों ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दीं। दोनों ने उसके साथ जबरन बारी-बारी से दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से कई वार किए। इससे भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो पीड़िता के पैर पर टमटम का पहिया चढ़ाकर भाग गए। 24 मार्च को पीड़िता को होश आया तो वह निर्वस्त्र पड़ी थी। वहीं किसी तरह घिसट-घिसटकर वह मुख्य मार्ग पहुंची। इसके बाद लोगों ने उसे वस्त्र दिए और पुलिस को वारदात के बारे में सूचना दी।
पीड़िता करीब एक हफ्ते अस्पताल में रही। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी दिलीप का नाम लिया। बाद में अज्ञात व्यक्ति की पहचान राजू के रूप में हुई। बाद में सुनवाई के दौरान महिला मुकर गई। उसने आरोपियों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने केस में खात्मा रिपोर्ट लगाई। इस रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि घटना के समय आरोपी किसी अन्य कार्यक्रम में मौजूद था। हालांकि पुलिस ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों ने दुष्कर्म नहीं किया।
एक अन्य आरोपी राजू ने पुलिस पर झूठे केस फंसाने का आरोप लगाया। उसने दलील दी कि दिलीप, पार्षद हरि के भाई का दामाद है। दिलीप को बचाने के लिए ही पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है। हालांकि पुलिस की खात्मा रिपोर्ट का विरोध किया गया। इसके बाद डीएनए रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। इसमें पुष्टि हुई कि यह दुष्कर्म दिलीप और राजू द्वारा ही किया गया था। इसी डीएनए रिपोर्ट को ही कोर्ट ने आधार मानते हुए महिला के साथ दुष्कर्म और उस पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
टोपी दिलीप उर्फ बालू पान (38) निवासी दर्जी ओली, और राजू (56) निवासी बेलदार पर विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने बताया कि घटना की शिकायत पुलिस थाना गिरवाई में दर्ज कराई गई थी। अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि दुष्कर्म आत्मा पर ऐसा गहरा घाव, जो जीवन भर नहीं भरता। यह आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर देता है। यह फैसला पीड़िता के लिए एक राहत भरी खबर है, जिसने अपने जीवन में ऐसा घातक अनुभव किया था। इस मामले ने साबित किया है कि अदालतें पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, भले ही वे सुनवाई के दौरान मुकर जाएं।