द फॉलोअप डेस्क
असम के नलबाड़ी टाउन में पोस्टेड महिला IAS अधिकारी वर्नाली डेका के फेसबुक पोस्ट पर एक युवक द्वारा की गई 'हाहा' इमोजी पर रिएक्ट करने के बाद उसे दो साल तक थाने और कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। युवक अमित चक्रवर्ती को आखिरकार जमानत मिल गई, लेकिन इसके लिए उसे काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 2023 में शुरू हुआ था जब महिला अधिकारी ने अपनी एक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी। इस पोस्ट पर नरेश बरूआ नाम के एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, "मैम आज मेकअप नहीं किया?" इस पर अमित चक्रवर्ती ने हंसी की इमोजी से रिएक्ट किया था। महिला अधिकारी वर्नाली डेका ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद पुलिस ने अमित चक्रवर्ती के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया।
अमित चक्रवर्ती को असम के कोकराझार कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन इसके लिए उसे 273 किलोमीटर दूर कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। कोर्ट में हाजिरी देने के बाद उसे सशर्त जमानत दी गई। चक्रवर्ती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसने सिर्फ फेसबुक पोस्ट पर हंसी की प्रतिक्रिया दी थी और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह एक IAS अधिकारी के पोस्ट पर ऐसा करेगा। अमित ने आगे कहा, "मैं नहीं जानता था कि वह महिला IAS अधिकारी हैं या डिप्टी कमिश्नर।" उसने यह भी कहा कि उसे पुलिस से पूरे मामले की जानकारी नहीं दी गई थी और जब उसने अपने वकील से बात की, तो उसे मामले की गंभीरता समझ में आई। इस घटना के बाद से यह सवाल उठता है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तरह का कड़ा कदम क्यों उठाया गया। मामले में महिला अधिकारी के अलावा नरेश बरुआ और अब्दुल सुबूर चौधरी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी।