द फॉलोअप नेशनल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET मामले में सुनवाई करते हुए NTA को आदेश दिया है कि परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को दोपहर 12 बजे तक जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करे। कहा कि इस प्रक्रिया में छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है।