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SC ने परिसीमन के लिए केंद्र को दिया 3 महीने का समय, इस दिन होगी अगली सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 17 मार्च को केंद्र सरकार को परिसीमन पूरा करने के लिए समय दिया है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को यह समय अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम में परिसीमन का कार्य पूरा करने के लिए दिया है। इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर विचार किया। 

जानकारी हो कि सॉलिसिटर ने परिसीमन के लिए अधिक समय की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित कर दी। साथ ही केंद्र को आदेश दिया कि वह 3 महीने के भीतर इस कार्य को पूरा करें।

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