डेस्क :
एक मामले की सुनवाई करते हुए मौलिक अधिकारों के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच उन्ही लोगो को मिल सकता है। जो नियमो का पालन करते हो और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हों। बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
एंटी गैंगस्टर कानून मकोका (MCOCA) लगे आरोपी ने डाली थी याचिका
महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक शख्स पर एंटी गैंगस्टर कानून मकोका (MCOCA) लगाया गया है। आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। नागपुर हाईकोर्ट ने ADG के फैसले को कायम रखा था ,जिसमे आरोपी के ऊपर पुलिस के द्वारा MCOCA लगाया गया है। इसी के खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। आरोपी का कहना था कि गैंगस्टर कानून से उसके बुनियादी अधिकारों पर असर पड़ेगा।
कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि ऐसा कोई शख्स जो तौर पर घोषित भगोड़ा हो और जांच एजेंसियो के हाथ नहीं आ रहा हो ,वह सामान्य तौर पर किसी रियायत का हक़दार नहीं है। बेंच ने पाया कि शख्स का इतिहास आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। ऐसे में उसकी अपील पर राहत नहीं दी जा सकती।