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SC आदेश : अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

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डेस्क:
अग्निपथ योजना(Agneepath scheme) को लेकर डाली गई याचिकाओं(Petitions) पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi high court) ट्रांसफर कर दिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली, पटना(patna), पंजाब-हरियाणा,केरल(Keral),उत्तराखंड(uttrakhand), कोच्चि(kocchin) के ट्राइब्यूनल में अग्निपथ योजना के खिलाफ डाली गई याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से इस योजना से संबधित याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में सभी याचिकाओं पर वह सुनवाई कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित तीनों याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए  दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मानी गुजारिश 
अग्निपथ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एकसाथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए। जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि आप ट्रांसफर पटिशन दायर करने को कहा। वहीं याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि अदालत हमें यहां सुन ले। इसपर सुनवाई कर रहे तीन जजों के बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे।

6 हाईकोर्ट में दायर है याचिकाएं 
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकायें दायर हुई हैं। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट में सम्बंधित याचिका लंबित है। हाई कोर्ट को पहले सुनवाई करने दिया जाए ताकि हमारे पास हाई कोर्ट का रुख होगा, आपकी याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते है या आप हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस योजना को चुनौती देते कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस नई योजना पर फिलहाल के लिए रोक लगाते हुए समीक्षा की मांग की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है।