द फॉलोअप डेस्क
NEET-UG पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 18 जुलाई के बाद होगी।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह गुरुवार, 18 जुलाई को NEET-UG मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने की जरूरत है। गौरतलब है कि मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट दी गई थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक NTA, केंद्र सरकार, CBI और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। CBI, NTA और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे।
Supreme Court says it will hear the NEET-UG case on Thursday, July 18. Supreme Court notes in its order that some of the parties in the case haven't received the affidavits filed by the Centre and NTA and they need to prepare their responses before arguments.
— ANI (@ANI) July 11, 2024
NTA ने कहा- NEET में कुछ एग्जाम सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई
NEET परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने एफिडेविट में बताया कि राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर NEET-UG 2024 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का विश्लेषण किया गया है। NTA ने कहा कि सिर्फ पटना और गोधरा के सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है। इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। यहां परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के रिजल्ट की जांच की गई है, ताकि ये पता चल सके कि गड़बड़ी का असर कितना हुआ है। जांच में पता चला कि ऐसे सेंटर्स से किसी भी कैंडिडेट ने असामान्य तौर पर बहुत हाई स्कोर नहीं किया है। वहीं, इन सेंटर्स के कैंडिडेट्स का स्कोर देश के नेशनल एवरेज स्कोर से भी कम है।
नीट पेपर लीक मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में
हलफनामा दायर किया है। जिसमें सरकार ने आईआईटी मद्रास के डेटा का हवाला देते हुए कहा है कि उसे परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं और वह दोबारा परीक्षा के समर्थन में नहीं है। केंद्र ने कहा कि वह देश भर में नीट की परीक्षा दे चुके छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है। काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार 11 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में कहा कि वह दोबारा परीक्षा के समर्थन में नहीं है और वह यह सुनिश्चित कर रही है कि इस मामले में दोषी किसी भी उम्मीदवार को कोई लाभ न मिले। सरकार ने कहा कि NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित डेटा पर विस्तृत मूल्यांकन आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया था और विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है।