द फॉलोअप नेशनल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि NEET-UG 2024 की परीक्षा दोबारा नहीं ली जायेगी। कहा कि ये सिस्टमैटिक फेल्योर या उल्लंघन का मामला नहीं है। हालांकि कोर्ट ने माना कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर पूरी परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। सिस्टम में भी कोई चूक नहीं है। ये कहते हुए कोर्ट ने नीट पेपर रद्द नहीं करने का आदेश जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्रश्नपत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द इसलिए नहीं किया, इसकी नीट पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ और न ही इसके सिस्टम में कोई चूक पाई गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस पर बहस की। कोर्ट ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए।
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरा फैसला सुनाते हुए कहा, “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि NEET UG 2024 परीक्षा में हजारीबाग और पटना से परे कोई सिस्टमैटिक फेल्योर या उल्लंघन नहीं हुआ था। हमने माना कि IIT दिल्ली का जवाब सही था। हमने कहा है कि NTA को अब उन फ्लिप फ्लॉप से बचना चाहिए जो हो चुके हैं, क्योंकि यह अच्छा काम नहीं करता है।" कोर्ट ने NTA के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए ISRO के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र की बनाई गई समिति का दायरा भी बढ़ानो का आदेश दिया।