द फॉलोअप डेस्क
कोलकाता के आरजी कर सरकारी अस्पताल में पिछले साल अगस्त में हुई महिला चिकित्सक की रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को सियालदह अदालत ने मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने रोष जाहिर किया है। वहीं, सजा सुनाते हुए अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला ‘‘दुलर्भ से दुर्लभतम’’ की श्रेणी में नहीं आता, जिसके तहत मृत्युदंड दिया जा सके। दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
साथ ही, अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। हालांकि, परिवार ने इस मदद को ठुकरा दिया है और न्याय की मांग पर अडिग है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का असंतोष
इस फैसले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा असंतोष जताया। उन्होंने मुर्शिदाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला कोलकाता पुलिस से जबरन लेकर सीबीआई को सौंपा गया, जिससे निष्पक्ष जांच में बाधा आई। ममता ने दावा किया कि यदि यह मामला कोलकाता पुलिस के हाथों में ही रहता, तो दोषी को मौत की सजा सुनिश्चित होती।
सीएम ने कहा, "हमने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने दोषी को उम्रकैद दी। हमें नहीं पता कि जांच किस तरह की गई। कोलकाता पुलिस द्वारा जांचे गए कई मामलों में दोषियों को मौत की सजा मिली है। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।" गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला कोलकाता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था।