डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) के फैसले के बाद दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi highcourt) अग्निपथ(Agnipath) योजना से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। फ़िलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं(Petition) पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर की याचिकाएं
देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गईं हैं।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उसके समक्ष लंबित सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना को चुनौती देने वाली सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

सुनवाई और फैसला निलंबित रखने का आदेश
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालय से भी इस योजना के खिलाफ उनके यहां दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या फिर उन पर तब तक फैसला निलंबित रखने को कहा, जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय अपना निर्णय नहीं कर लेता। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आमतौर पर हम याचिकाकर्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में नए सिरे से जाने की आजादी देकर इन याचिकाओं का निपटारा कर देते। लेकिन, इस प्रक्रिया में होने वाली से बचने के लिए हमने याचिकाओं को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है।
