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असम में दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मी, सीएम हिमंता बोले- धर्म विशेष के व्यक्ति को भी इजाजत नहीं

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द फॉलोअप डेस्क:

असम सरकार ने बहुविवाह प्रथा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना में सिविल सेवा (आचरण) अधिनियम 1965 के नियम 25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी सरकारी कर्मी दूसरी शादी नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसे कदाचार माना जाएगा। 

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कानून प्रदेश में पहले से मौजूद था। हम बस इसे सख्ती से लागू करने जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यदि धर्म विशेष का व्यक्ति भी ऐसा करना चाहे तो उसके प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी।