द फॉलोअप डेस्क:
असम सरकार ने बहुविवाह प्रथा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना में सिविल सेवा (आचरण) अधिनियम 1965 के नियम 25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी सरकारी कर्मी दूसरी शादी नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसे कदाचार माना जाएगा।
#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma on State government's circular pertaining to restrictions on more than one marriage for government employees in the state
— ANI (@ANI) October 27, 2023
"This rule was there earlier, but we did not enforce it. Now, we have decided to enforce it." pic.twitter.com/1m5towe9AN
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कानून प्रदेश में पहले से मौजूद था। हम बस इसे सख्ती से लागू करने जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यदि धर्म विशेष का व्यक्ति भी ऐसा करना चाहे तो उसके प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी।