द फॉलोअप डेस्कः
बलात्कार के एक मामले में सुनवाई के वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा लड़कियों को चाहिए कि वह अपनी दो मिनट की यौन इच्छाओं पर काबू रखें। लड़कों के लिए दिशा-निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, लड़कों को चाहिए कि वह महिलाओं की इज्जत करें और उनके सम्मान की रक्षा करें। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस टिप्पीणी की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से, जिसमें कहा गया था कि किशोरियों को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह काफी आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित है।"
किशोरों के अधिकार का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया। दरअसल, हाई कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था, "प्रत्येक महिला किशोरी को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बमुश्किल दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के कारण वह समाज की नजरों में हार जाएंगी।"
व्यक्तिगत विचार की जगह नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने या उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शीर्ष अदालत ने अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को न्याय मित्र नियुक्त किया और अधिवक्ता लिज मैथ्यू को न्याय मित्र की सहायता के लिए नियुक्त किया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य की अन्य पार्टियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह बताने को कहा कि क्या फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।