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यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, क्या है पूरा मामला

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द फॉलोअप डेस्क 

यूपी के पूर्व मंत्री और सपा के दिग्गज नेता आजम खान को 7 साल की सजा हुई है औऱ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देने के लिए कहा गया है। बता दें डुंगरपुर मामले में आजम खान को ये सजा सुनाई गयी है। मामले की सुनवाई यूपी के एमपी-एमलए कोर्ट में चल रही थी। आज खान के साथ इसी मामले में तीन अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गयी है। हालांकि बाकी तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गयी है। वहीं, इन सभी को भी पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। 


एमपी-एमलए कोर्ट में हुई सुनवाई 

एमपी-एमलए कोर्ट में आज हो रही सुनवाई के दौरान आजम खान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी दी। वहीं, बाकी के चार दोषी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। गौरतलब है कि आजम खान इस वक्त इसी मामले में सीतारामपुर जेल में बंद हैं। उनके साथ बाकी के जिन तीन लोगों को सजा सुनाई गयी है उसमें, रिटायर्ड अंचल अधिकारी आले हसन, ठेकेदार बरकत अली, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान के नाम शामिल हैं। ये सभी आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। 

क्या है मामला 
आजम खान सहित जिन चार लोगों को सजा सुनाई गयी है, वो रामपुर के डुंगरपुर से जुड़ा हुआ है। मामला 2016 का है जब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खान इसमें मंत्री थे। राज्य सरकार की आसरा योजना के तहत गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाने थे। आवास बनाये भी गये। लेकिन इसमें हुई अनियमितता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिन स्थानों पर आवास बने थे, उनमें से कुछ विवादित जमीन थे। वहां पहले से घर बने हुए थे, जिनको तोड़ दिया गया था। वहीं, कुछ पीड़ितों ने ये शिकायत भी की थी कि उनसे जबरन जमीन और घर खाली कराये गये। इस पूरी प्रक्रिया में पूर्व मंत्री आजम खान सहित बाकी के तीन लोगों की भूमिका अहम रही थी।   


 

 

 

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