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चुनावी बॉन्ड केस : SC ने डिटेल्स देने के लिए SBI को नहीं दिया और समय, कहा- बंद लिफाफे खोलिये और आंकड़े दीजिये 

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द फॉलोअप डेस्क 

चुनावी बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए SBI को बॉन्ड से संबंधित डिटेल्स देने के लिए अधिक समय देने की मांग को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आपके पास चुनावी बॉन्ड के बंद लिफाफे पहले से मौजूद हैं। इन्हें खोलिये और डिटेल्स कोर्ट को सौंपिये। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानाकारियां कोर्ट को देने के लिए एसबीआई को 12 मार्च तक का समय दिया है। दूसरे शब्दों में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी डिटेल्स कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में देनी होगी।

 

 

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 

सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान एसबीआई के पक्षकार एडवोकेट से कोर्ट ने पूछा कि डिटेल देने में दिक्कत कहां पेश आ रही है? सुप्रीम कोर्ट आगे का कहा कि कि हमने पहले ही आपको आंकड़ा जुटाने के लिए काफी समय दिया है। इस दिशा में आपने कुछ प्रगति जरूर की होगी। फिर क्या प्रोब्लम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास बंद लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से संबंधित पार्टियों और राशि की लेनेदेन की डिटेल्स पहले से है। इनको खोलकर आपके सिर्फ आंकड़ों को सूचीबद्ध करना है। इसमें कहां परेशान की बात है। 

क्या है SBI का पक्ष  
दूसरी ओर SBI ने 4 मार्च को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय देने की मांग की थी। जबकि कोर्ट ने बैंक को इसके लिए 12 मार्च तक का समय दिया था। एक अन्य खबर के मुताबिक एसबीआई की ओऱ से इस डेडलाइन का पालन नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। यानी बैंक पर कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। 

 

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