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हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, केजरीवाल को इतने दिन और रहना होगा ED की कस्टडी में

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द फॉलोअप डेस्क 


दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला में राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार फिलहाल केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। दूसरी ओर कोर्ट ने केजरीवाल की अरेस्टिंग के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। हाईकोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इसके मायने ये हैं कि केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में कम से कम 6 दिन और रहना होगा। बता दें कि केजरीवाल के वकीलों ने उनकी तत्काल रिहाई के लिए याचिका दाखिल की है। 

जेल में बिगडी केजरीवाल की तबीयत 

बता दें कि आज सुबह खबर आयी थी कि दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गयी है। चिकित्सकों ने बताया है कि उनका शुगर लेवल खतरनाक स्तऱ तक नीचे चला गया है। उनको जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं, ABP की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल की तबीयत जांच एजेंसी ईडी की कस्टडी के दौरान बिगड़ी है। चिकित्सकों ने बताया है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 46 अंक तक नीचे गिर गया है। शुगर लेवल का एकाएक इतना नीचे गिरना किसी भी मरीज के लिए खतरे की निशानी हो सकता है। 


जेल से सरकार चलाने की कवायद 
इधर, अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने की घोषणा कर रखी है। इसके तहत उन्होंने जेल से 24 मार्च को दिल्ली वासियों के लिए पहला आदेश भी जारी किया है। इसकी जानकारी केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस को दी है। सीएम केजरीवाल को ED की टीम ने 21 मार्च को दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले ED के अफसरों ने केजरीवाल से घंटों पूछताछ की। इसके बाद उनको सिविल लाइन्स के सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद माना जा रहा था कि केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जेल से सरकार चलाने का फैसला किया। 

 

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