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दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, भीड़ नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की कमिटी बनाने की मांग

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द फॉलोअप डेस्क 
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई थी, के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता, अधिवक्ता विशाल तिवारी, ने अदालत से अनुरोध किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। याचिका में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की 2014 की रिपोर्ट "कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन" को लागू करने की मांग की गई है।

साथ ही, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों में सुधार, जैसे गलियारों का चौड़ीकरण, बड़े ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म का निर्माण, रैंप और एस्केलेटर की सुविधा, अंतिम समय में प्लेटफॉर्म परिवर्तन से बचना, और स्टेशन की क्षमता से अधिक टिकट वितरण न करना, शामिल हैं। घटना के बाद, रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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